March 4, 2026

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दोस्ती प्यार धोखा अपरहण और फिर बलात्कार

देहरादून। 15 जून 2022 बुधवार को डरा धमका कर अपहरण फिर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त (तय्यब निवासी अमरोहा, अल्ताफ और मुस्तकीम निवासी गजरौला उत्तर प्रदेश) इन तीनों देहरादून में को 20 -20 साल की सजा और लगभग ₹130000 का जुर्माना प्रति व्यक्ति लगाया गया. यह फैसला न्यायधीश अश्वनी गौड द्वारा फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में सुनाया गया जिसमें शासकीय अधिवक्ता किशोर सिंह है।

आजकल कुछ इस तरह का वक्त है. आप किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते. खासकर बाहरी व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य की तरह भी बन सकता है. और आपको धोखा भी दे सकता है. जिसका आपको अंत तक नहीं पता चलता है. क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं ऐसा ही विश्वास में धोखा देने का मामला।

पीड़िता प्रीति (काल्पनिक नाम) जिसकी उम्र 20 वर्ष थी. 22/11 /2017 दोपहर को पीड़िता अचानक गायब हो गई. पूरी रात पीड़िता के परिवार वाले परेशान रहे. उसको ढूंढते रहे. और उसका इंतजार करते रहे. अगले दिन 23/11 /17 को पीड़िता के परिवार वाले थाना पटेल नगर पहुंचे. और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई।

थाना पटेल नगर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए पीड़िता की तलाश शुरू कर दी. इस काम के लिए पुलिस ने अपनी खबरियो को काम पर लगा दिया. तलाश की भाग दौड़ में लगभग 1 सप्ताह बीतने जा रहा था. पुलिस को समझ नहीं आ रहा था पीड़िता का अपहरण हुआ है या पीड़िता किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है. क्योंकि अक्सर अपहरण होने पर पैसों के लिए धमकी भरी कॉल आनी शुरू हो जाती है. ऐसा धमकी भरे काल संबंधी कुछ नहीं था. इसलिए ऐसा महसूस हो रहा था पीड़िता के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई हो. अचानक पुलिस के खबरी ने 30 /11 /17 को पुलिस को सूचना दी और खबरी की सूचना पर पुलिस ने रुड़की पिरान कलियर बस अड्डे पर तय्यब नाम के अभियुक्त को पीड़िता के साथ धर दबोचा।

अभियुक्त को पकड़कर थाने लाया गया तैयब नाम के अभियुक्त पर आईपीसी के तहत 366, 376  504, 506 का मुकदमा कायम किया गया. लड़की का मेडिकल कराया गया. मेडिकल में पीड़िता के शरीर पर खरोच के निशान पाए गए. जिस से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि होती थी।

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