April 24, 2026

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पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज; व्यापारी को निर्वस्त्र कर पीटने का है आरोप

पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर अभियोग दर्ज; व्यापारी को निर्वस्त्र कर पीटने का है आरोप

 

उत्तराखंड कैडर के वर्ष 2014 बैच के पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी लोकेश्वर सिंह (Lokeshwar Singh) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पिथौरागढ़ में उनके विरुद्ध मारपीट, अवैध बंधक बनाने और धमकी देने सहित कई गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

मामला फरवरी 2023 का है, जब लोकेश्वर सिंह पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात थे। पिथौरागढ़ के एक स्थानीय व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि पुलिस क्वार्टर का गंदा पानी उनकी कॉलोनी में बह रहा था। इस जनसमस्या की शिकायत लेकर जब वे 6 फरवरी 2023 को अपनी पुत्री के साथ एसपी कार्यालय पहुँचे, तो वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।

मारपीट और अपमान: व्यापारी का आरोप है कि उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया और जूते की नोक पर अपमानित किया गया।

पीड़ित के अनुसार, मेडिकल परीक्षण में उनके शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई थी। इसके बावजूद कोतवाली पुलिस ने उनकी शिकायत पर पुलिस ने अभियोग दर्ज नहीं किया था।

न्यायालय और पुलिस प्राधिकरण का कड़ा रुख

इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए 7 अप्रैल 2026 को पुलिस को तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसी क्रम में कोतवाली पिथौरागढ़ में बीएनएस (पूर्ववर्ती आईपीसी) की धारा 323, 342, 355, 504, 506, 392 और 120 (बी) के तहततत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह व अन्य के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया गया है।

आपको बता दे कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (State Police Complaint Authority) ने भी अपनी जाँच में लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया था और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की थी।

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